गांजे के कारोबारी को अदालत ने दिया 14 वर्ष का सश्रम कारावास व 150000 रुपए का जुर्माना राशि

 कैमूर--  सिविल कोर्ट भभुआं स्थित जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भगवानपुर थाना अंतर्गत पतलोईया निवासी स्वर्गीय धारी बिन्द के पुत्र जोधा बिन्द को अवैध गांजा का व्यापार करने के मामले में 14 वर्ष का सश्रम  कारावास व  एक लाख पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, वही अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छः माह कीअतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी  होगी। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि विगत 22 जनवरी 2023 को शाम में चेकिंग के दौरान चैनपुर थाना प्रशासन द्वारा रूपा पट्टी नहर पुल के पास बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति को जब रोका गया तो मोटरसाइकिल मुड़ाकर दोनों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे।  जिसमें से एक व्यक्ति अंधेरा का लाभ लेते हुए मोटरसाइकिल लेकर  भागने में सफल रहा वहीं दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसके पास से 43 किलो गांजा बरामद की गई वैध कागजात की मांग करने पर उसके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया।नाम पता पूछने पर अभियुक्त अपना नाम जोधाबिंद बताया जिसका प्राथमिकी चैनपुर थाना कांड संख्या 20 सन 2023 से  एस आई अमरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ए डी जे टु अजीत कुमार मिश्रा सिविल कोर्ट भभुआं कैमूर की अदालत ने जोधा बिन्द को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी है।

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