पांच अवैध क्लीनिक सील, झोलाछाप डॉक्टरों पर कानूनी शिकंजा

भिवंडी । भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के वैद्यकीय आरोग्य विभाग ने मंगलवार को शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे पांच क्लीनिकों पर धड़ाकेदार कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सील कर दिया। यह कार्रवाई महापालिका आयुक्त एवं प्रशासक अनमोल सागर के आदेश पर और वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप गाडेकर के मार्गदर्शन में की गई। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना है। प्राप्त शिकायतों के आधार पर 16 जुलाई को डॉ. जयवंत धुले (नोडल अधिकारी), डॉ. बुशरा एजाज सैय्यद (प्रमुख क्षयरोग अधिकारी), डॉ. प्रिया फडके (वैद्यकीय अधिकारी, शांतिनगर) और डॉ. रुकय्या कुरेशी (वैद्यकीय अधिकारी, नदीनाका) के नेतृत्व में पुलिस विभाग की सहायता से संयुक्त छापा मारा गया। इस कार्रवाई के दौरान डाॅ. शबनम सिद्दीकी – आयशा मल्टीस्पेशालिस्ट क्लीनिक, न्यू आजाद नगर, डॉ.इरम अताउल्लाह शेख – मरियम केयर क्लिनिक, गायत्रीनगर, डॉ. रिजवान अंसारी – कादरिया मस्जिद के पास, न्यू आजाद नगर, डॉ. गुलशन शेख – शिफा क्लिनिक, मुमताज नगर, संजय नगर और डॉ. राजन चौरसिया – साई होम्योपैथिक क्लिनिक एंड मल्टीस्पेशालिटी सेंटर, गैबीनगर शामिल हैं। 

इन सभी क्लीनिकों में न तो कोई वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र था और न ही संबंधित डॉक्टरों के पास मान्य चिकित्सकीय योग्यता। कुछ स्थानों पर मरीजों को गैरकानूनी रूप से भर्ती भी किया जा रहा था। महापालिका की टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए सभी पांच क्लीनिक सील कर दिए और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1949 और महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी (संशोधित) नियम 2021 के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे अवैध क्लीनिकों और झोलाछाप डॉक्टरों से दूर रहें। यदि कहीं ऐसी कोई जानकारी मिले, तो तुरंत महापालिका को सूचित करें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

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