मुर्गा हत्या काण्ड केस के सभी आरोपी बाइज्जत बारी

संवाददाता श्याम सुंदर पाण्डेय की रिपोर्ट 

 दुर्गावती(कैमूर)-- स्थानीय थाना क्षेत्र के तीरोजपुर गांव में लगभग सात साल पूर्व नवंबर 2019 में एक मुर्गा की हत्या के मामले में मुर्गा पालक के द्वारा आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अब 16 जून 2025 को अदालत ने अपने फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए आरोपी पक्ष के अधिवक्ता फुरकान खान ने बताया कि करीब 7 सालों तक यह मुकदमा न्यायालय में चला। संपूर्ण रिकॉर्ड में व्यापक अवलोकन के बाद पाया गया कि अभियोजन पक्ष के सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा लिहाजा मनोज राम, रामाश्रय राम ,विजय कुमार, सुनील कुमार ,संजय राम सर्वजीत राम ,राकेश राम और परोख राम सभी व्यक्तियों को इन आरोपों से बरी कर दिया गया। साथ ही जमानत बांड संबंधित उनकी देनदारी से भी मुक्त कर दिया गया। यह निर्णय खुले तौर पर सुनाया गया। अपर मुख्य नायक दंडाधिकारी द्वितीय मोहनिया कैमूर डॉक्टर आलोक रंजन की अदालत में फैसला सुनाया गया। गौरतलब है कि 

दुर्गावती के तीरोजपुर में एक मुर्गा की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि एक महिला के पालतू मुर्गे की हत्या कर दी गई थी। महिला ने अपने पड़ोसियों पर मुर्गे की हत्या का आरोप लगाया था। और 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुर्गे का पोस्टमार्टम भी कराया था।

 और मामले की जांच कर रही है महिला ने अपने पड़ोसियों पर मुर्गा चुराने और फिर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना था कि जब उसने अपने पड़ोसियों को मुर्गा चुराते हुए देखा तो उनका झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन्होंने मुर्गे की हत्या कर दी। महिला ने 8 लोगों के खिलाफ दुर्गावती थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुर्गे का पोस्टमार्टम कराया था। संबंधित रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दिया था । न्यायालय का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों के परिवार वालों में खुशी का माहौल है ।

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