जिले में लापरवाह यातायात पर कसी जाएगी नकेल

ओवरलोडिंग, ओवर स्‍पीडिंग, दारू पीकर गाडी चलाने वालो पर होगी सख्‍त कार्यवाही


राजगढ़ । जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक में जिले में लापरवाह यातायात पर नकेल कसे जाने, ओवर लोडिंग, ओवर स्‍पीडिंग एवं दारू पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सख्‍त कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए कि बगैर हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालों पर सख्‍त कार्यवाही की जाए। समिति का यह निर्णय महत्‍वपूर्ण रहा कि जिले में चिन्हिंत ब्‍लेक स्‍पॉट पर सुरक्षा मानक नहीं अपनाए जाने पर दोबारा दुर्घटना की स्थिति बनने पर संबंधित सडक एजेंसी भी एफ.आई.आर. के दायरे में लाई जाए। बैठक में समिति अध्‍यक्ष कलेक्‍टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी, अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी श्री ज्ञानेन्‍द्र वैश्‍य सहित समस्‍त एसडीएम, राष्‍ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी, मध्‍यप्रदेश सडक विकास निगम के अधिकारी एवं समिति सदस्‍य मौजूद थे।  

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जो वाहन चालक/संचालक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरूद्ध सख्‍ती से कार्यवाही की जाए। स्‍कूल बसों की सुरक्षा के प्रति काफी सजगता रखी जाए। जिला परिहवन अधिकारी सभी स्‍कूलों बसों की फिटनेस की जांच कर 15 दिवस के अंदर प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करेंगे। बैठक में कलेक्‍टर ने कहा कि जिले में हर हाल में सडक दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। इसके लिए सभी ऐहतियाती सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। दुर्घटना की स्थिति में प्रभावितों को तत्‍काल चिकित्‍सकीय सहायता मिले। साथ ही उनको नियमानुसार क्‍लेम मिलना भी सुनिश्चित हो। कलेक्‍टर ने कहा कि सुरक्षा इंतजामों के अभाव में होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा एवं इनके कारणों पर सूक्ष्‍म विश्‍लेषण होगा। गंभीर दुर्घटना में किसी एजेंसी की लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में बरसात के सीजन में सडकों पर विचरण करने वाले निराश्रित मवेशी को सुरक्षित स्‍थानों पर विस्‍थापित करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी मवेशी को सुरक्षित करने के लिए सतत पेट्रोलिंग की जाए। अन्‍य मार्गो पर भी मनरेगा से कर्मचारी तैनात कर मवेशी को सुरक्षित किया जाए। उन्‍होंने कहा कि सडक पर विचरण  करने वाली मवेशी वाहन दुर्घटना का कारण न बनें। कलेक्‍टर ने राष्‍ट्रीय राजमार्गों के टोल नाकों एवं पेट्रोल पंपों पर साफ-सुथरे महिला एवं पुरूष प्रसाधन रखे जाने के भी एन.एच. के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी स्‍थानों पर सर्विस रोड दुरूस्‍त रहे, ब्‍यावरा में पुल के नीचे पानी भरने की स्थिति न बने, सभी राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर झाडी एवं पॉलिथिन हटाई जाए, बोड़ा जोड़ पर आवश्‍यक संकेतक स्‍पष्‍ट लगाए जाएं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडकों के किनारों से अतिक्रमण हटाए जाएं, कलेक्‍टर ने कहा कि  बरसात के दृष्टिगत जहां आवश्‍यक बैरिकेड लगाए जाना है वहां बैरिकेड लगाए जाएं। सडक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सडक पर मरम्‍मत कराए जाने की स्थित में पूर्व सूचना स्‍थानीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को दी जाए। कलेक्‍टर ने राहवीर योजना अंतर्गत गोल्‍डन अवर में गंभीर घायल को अस्‍पताल तक पहुंचने वाले व्‍यक्ति को मिलने वाली 25 हजार रूपये की प्रोत्‍साहन राशि का प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। 

इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी ने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने  के लिए सुरक्षा के दृष्टि से अनुपयुक्‍त वाहनों पर कार्रवाई की जाए। एक बार ब्‍लेक स्‍पॉट चिन्हिंत होने पर दोबारा दुर्घटना न हो इसके लिए आवश्‍यक सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। यातायात नियमों का उल्‍लघंन करने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्‍हीकल एक्‍ट की धारा 185 के तहत सघन कार्यवाही की जाए। उन्‍होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के प्रयास हों कि जिले में कम से कम वाहन दुर्घटनाएं हों। साथ ही वाहन दुर्घटना होने की स्थिति में पीडितों को तुरंत आवश्यक मदद मिले।

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