
दो पंचायत सचिवों को निलंबित करने के निर्देश
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Jun 16, 2025
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ई-केवायसी नहीं कराने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा इस माह वेतन
राजगढ़ । कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने अवैध कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा नहीं दिए जाने के सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं।
सोमवार को आयोजित समयावधि अंकित पत्रों की समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। पूर्व में इन सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर विभाग के संबंधित अधिकारियों का वेतन रोके जाने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर ने वाहन दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से जिला परिवहन अधिकारी को जिले में चल रहे बडे डंपरों पर रेडियम पटटी अनिवार्य से लगवाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन डंपरों पर रेडियम पटटी नहीं लगी हो उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। समग्र ई-केवायसी की प्रगति की समीक्षा के दौरान संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर ब्यावरा के सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोके जाने के निर्देश दिए गए। वहीं राजगढ़ के अधिकारी का भी इस माह का वेतन रोका गया। माचलपुर एवं बागपुर ग्राम पंचायतें समग्र ई-केवायसी कार्य में फिसडडी पाए जाने पर यहां के पंचायत सचिवों को निलंबित करने के बैठक में निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा जिन कर्मचारियों ने अपना ई-केवायसी नहीं कराया है उनका जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्डराह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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