
जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर लगा प्रतिबंध
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- May 10, 2025
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राजगढ़ । वर्तमान परिदृष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप ट्विटर, इंस्टग्राम) अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रानिक/डिजिटल/प्रिंट माध्यम से भ्रामक या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाली/विवादित पोस्ट, टिप्पणी, विडियो, संदेश प्रसारित किये जा सकते हैं। जिससे आम नागरिकों में क्रोध अथवा भय का वातावरण एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति निर्मित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा को खतरा आदि की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना नितांत आवश्यक है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुझे इस बात का समाधान हो गया है कि पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार की समस्त संभावनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आवश्यकता है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टग्राम आदि) अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक/डिजिटल/प्रिंट माध्यम से अपुष्ट, भ्रामक या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली/विवादित पोस्ट टिप्पणी, विडियो, संदेश प्रसारित करने पर जिससे सामान्य जन की भावनाएं आहत हो अथया सामान्य जन ने क्रोध/भय का माहोल उत्पन्न हो. ऐसे कार्यों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से प्रभाव शील किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अंतर्गत वैद्यानिक / दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।
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