सुरक्षित बचपन अभियान: बच्चों को बताए अधिकार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का दिया संदेश
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Oct 30, 2026
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नवाब हाई स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, बच्चों ने साझा कीं समस्याएं; शीघ्र समाधान का मिला आश्वासन
ब्यूरो चीफ अंकित कुमार की रिपोर्ट
शिवहर--- 29 अक्टूबर 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के तत्वावधान में गुरुवार को श्री नवाब हाई स्कूल, शिवहर में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। “मेरा बचपन, मेरा अधिकार” विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को उनके अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही बाल विवाह और बाल शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए सजग रहने का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवहर संजय अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महेश शुक्ला, पॉक्सो अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपांजन मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललन कुमार राजक तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गा प्रसाद यादव सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
बच्चों को भयमुक्त वातावरण देना सबकी जिम्मेदारी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, विकास और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। बच्चों को भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना परिवार, विद्यालय, प्रशासन और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
विशेष न्यायाधीश दीपांजन मिश्रा ने पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों को प्राप्त कानूनी संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण या अनुचित व्यवहार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर चुप रहने के बजाय किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संबंधित प्राधिकार से सहायता लेनी चाहिए।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महेश शुक्ला ने बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता, कानून के पालन और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के निर्माण में समाज की भूमिका पर प्रकाश डाला।
निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललन कुमार राजक ने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बाल विवाह, बाल शोषण और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
अदिथि कवच परियोजना, शिवहर की जिला कार्यक्रम समन्वयक कोमल कुमारी ने बाल विवाह निषेध कानून, बाल अधिकारों तथा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, शिक्षा और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए परिवार, विद्यालय और समाज के सभी लोगों को सजग एवं जिम्मेदार बनना होगा।
बच्चों ने साझा कीं समस्याएं, न्यायाधीश को भेंट किया चित्र
कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं ने अपनी समस्याएं भी साझा कीं। इस पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने समस्याओं का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। बच्चों ने अपने हाथों से बनाया गया चित्र उन्हें भेंट किया। इस पहल ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया।
कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गा प्रसाद यादव ने किया, जबकि मंच संचालन अदिथि कवच परियोजना के कंसल्टेंट विशेष मुकुंद कुमार चौधरी ने किया। कवच परियोजना के प्रतिनिधि शिवम कुमार, रामायण कुमार, सीतांशु कुमार एवं अभिषेक कुमार ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई।
सहायता के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या सहायता की आवश्यकता होने पर कार्यालय के संपर्क नंबर 7070092435, नालसा हेल्पलाइन 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया जा सकता है।
कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यह संदेश दिया गया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएं और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने से न हिचकें।


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