बिना लाइसेंस पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित, हार्वेस्टर का थाने में पंजीयन और भूसे के जिले से बाहर परिवहन पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Oct 28, 2026
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राजगढ़ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिले की सुरक्षा व्यवस्था, दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी के सुरक्षित विक्रय तथा पराली प्रबंधन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी भी उपस्थित रहे। बैठक में संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, कृषि अवशेष प्रबंधन एवं आवश्यक नियंत्रणात्मक उपायों के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।
आतिशबाजी के विक्रय एवं भंडारण के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि जिले में आतिशबाजी की दुकानों का संचालन निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय की अनुमति नहीं दी जाए। अस्थायी आतिशबाजी दुकानों का आवंटन केवल निर्धारित एवं सुरक्षित स्थलों पर किया जाए तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर दुकानें स्थापित की जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि दुकानों के आवंटन से पूर्व सुरक्षित ले-आउट तैयार किया जाए। दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की सुरक्षित दूरी रखी जाए तथा दुकानें टीन शेड में संचालित हों। प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। दुकानों का आवंटन केवल वैध लाइसेंसधारी व्यक्तियों को किया जाए।
बैठक में मैगजीन एवं स्थायी आतिशबाजी भंडारण स्थलों का कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। दुकानों के आसपास पंचायत एवं नगरीय निकायों के माध्यम से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त बाजारों में पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध का पालन कराने के निर्देश भी दिए गए।
पराली प्रबंधन एवं हार्वेस्टर के पंजीयन पर विशेष जोर
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने जिले में पराली प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक किया जाए तथा पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए संबंधित अधिकारी अपने- अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। कृषि अवशेषों का नियमानुसार प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हार्वेस्टर संचालकों के संबंध में निर्देश दिए कि जिले में संचालित हार्वेस्टर का संबंधित थानों में पंजीयन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे हार्वेस्टर एवं उनके संचालकों की जानकारी उपलब्ध रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी निगरानी की जा सके।
जिले से बाहर भूसे के परिवहन पर रोक के निर्देश
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने जिले में भूसे की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से जिले से बाहर भूसे के परिवहन पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूसे के परिवहन एवं भंडारण पर निगरानी रखी जाए तथा जारी निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा कृषि संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा संबंधित अधिकारी अपने- अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।


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