
भिवंडी के 1500 सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार का कार्यक्रम जाहिर
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 18, 2022
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भिवंडी।। मुंबई उच्च न्यायालय में दाखल सुमोटों जनहित याचिका की सुनवाई के दरमियान न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2022 को राज्य में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया है। जिसके कारण संपूर्ण राज्य में अतिक्रमण हटाने के लिए शासन ने मुहिम शुरू करने जा रही है। वही पर भिवंडी तहसीलदार अधीक पाटिल ने तालुका के लगभग
1500 अतिक्रमण धारकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने बताया कि इस याचिका के माध्यम से कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इसलिए एक सूची व समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है। जिसमें 3 नवंबर से 9 नवंबर तक यानी सात दिनों के भीतर जगह पर अतिक्रमण सूची के अनुसार वस्तुस्थिति का पता लगाना, अतिक्रमण धारकों को 10 नवंबर से 24 नवंबर यानी 15 दिनों की नोटिस देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए अवगत करवाना, 25 नवंबर से 1 दिसम्बर तक यानी सात दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी करने का समावेश है। इसके बाद 4 दिसंबर तक मशीनरी व उपकरण की व्यवस्था कर अतिक्रमण निष्कासित करने के लिए पथक व टीम तैयार कर 5 दिसम्बर से 31 दिसम्बर यानी 27 दिन के भीतर स्थानीय नियोजन प्राधिकरण के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार की जानकारी भिवंडी तहसीलदार अधीक पाटिल ने दी है। भिवंडी तालुका में 1500 अतिक्रमण धारकों को नोटिस मिलने के बाद हड़कप मचा हुआ है।
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