नाबालिग युवती पर अत्याचार तथा कैद के प्रकरण में आरोपी को 07 साल की सजा

भिवंडी।। भिवंडी शहर के भोईवाडा पुलिस स्टेशन अंर्तगत एक व्यक्ति ने पास के मकान में रहने वाली 16 वर्षीय युवती पर 28 मार्च 2018 को अत्याचार किया तथा उसके रिश्तेदारों ने पीड़ित युवती को उसके घर में जबरन बंधक बनाकर रखा।इस प्रकरण में भोईवाडा पुलिस ने मुख्य आरोपी व अत्याचारी इशरत सर्फराज अंसारी को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट के नुसार मामला दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष तहरीर सादर की थी.जिसकी सुनवाई करते हुए ठाणे विशेष पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश के. डी.शिरभाते ने आरोपी को 07 साल की सजा तथा एक एक हजार रुपये का दंड की सजा सुनाया है.इस प्रकार की जानकारी सरकारी वकील संजय मोरे ने दी है।

   बतादें कि इशरत सर्फराज अंसारी ने अपने मकान के पास रहने वाली एक 16 वर्षीय युवती का शारीरिक शोषण करते हुए अत्याचार किया था.इस घटना से पीड़िता युवती ने जब अपनी आपबीती बार रिश्तेदारों को बताई तो उसके ही मकान में उसे रिश्तेदारों ने रात भर कैद कर रखा तथा इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी जिसके कारण तीनों को अलग से एक - एक हजार रुपये का दंड की सजा न्यायाधीश ने सुनाया है। इस घटना की जांच पुलिस निरीक्षक संजय पुजारी ने किया तथा न्यायालयीन काम पुलिस हेड कॉन्स्टेबल विरसेन शेवाले और आर. पी.तोटेवाड ने किया है।

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