लापरवाहीपूर्वक गोली चलाने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

पचोर । दिनांक 29 को दोपहर लगभग 01:30 बजे, विद्युत मंडल कार्यालय पचोर में लाइनमेन रामबाबू सोंधिया पिता रामचंद्र सोंधिया, निवासी सुरजखेड़ी तथा अजय बैरागी पिता नंदकिशोर बैरागी, निवासी नरसिंहगढ़ (वर्तमान पदस्थापना – MPEB पचोर) साथ में बैठे हुए थे।उक्त स्थान पर तैनात सुरक्षा गार्ड भगवानसिंह दांगी द्वारा अपनी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक को लापरवाहीपूर्वक कोने में टिकाकर रखा गया था। इसी दौरान अजय बैरागी द्वारा उतावलेपन एवं घोर लापरवाही से उक्त बंदूक को उठाकर रामबाबू सोंधिया की ओर कर ट्रिगर दबा दिया गया, जिससे रामबाबू सोंधिया के दाहिने हाथ की भुजा में गोली लग गई।घायल रामबाबू सोंधिया को तत्काल शासकीय अस्पताल पचोर लाया गया, तत्पश्चात बेहतर उपचार हेतु अपोलो अस्पताल, इंदौर रेफर किया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अमित तोलानी (भा.पु.से.) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारंगपुर श्री अरविंद सिंह को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

फरियादी पूजा पति महेश राजपूत, उम्र 33 वर्ष, निवासी बोडा (हाल – विद्युत मंडल पचोर) की रिपोर्ट पर थाना पचोर में अपराध क्रमांक 41/26 अंतर्गत, धारा 125-ख बीएनएस

 धारा 25, 30 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी पचोर निरीक्षक श्रीमती शकुंतला बामनिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की पतारसी कर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।


प्रकरण में आरोपीगण अजय पिता नंदकिशोर बैरागी, निवासी नरसिंहगढ़ (लाइनमेन, MPEB पचोर) ,भगवानसिंह पिता रोडमल दांगी, निवासी काकरिया, थाना छापीहेड़ा (सुरक्षा गार्ड)को पुलिस हिरासत में लिया गया है।

घटना में प्रयुक्त 12 बोर लाइसेंसी बंदूक एवं एक खाली खोखा जप्त किया गया है।

घटना की गंभीरता एवं लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी सुरक्षा गार्ड भगवानसिंह दांगी की लाइसेंसी 12 बोर बंदूक के लाइसेंस को निरस्त किए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

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