भिवंडी मनपा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर विज्ञापन के लिए पूर्व प्रमाणन अनिवार्य

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका की सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 के मद्देनजर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की 9 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना ‘निर्वाचन प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व विज्ञापन प्रमाणन आदेश 2025’ के तहत भिवंडी महानगरपालिका की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत महानगरपालिका स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं संनियंत्रण समिति का गठन किया गया है।यह समिति चुनाव अधिकारी एवं आयुक्त अनमोल सागर की अध्यक्षता में गठित की गई है। समिति में पुलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे, उपायुक्त (निर्वाचन) विक्रम दराडे और संबंधित निर्वाचन निर्णय अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं, जबकि जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार दूरदर्शन, उपग्रह चैनल, केबल टीवी, यूट्यूब चैनल, केबल नेटवर्क, आकाशवाणी, निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थलों पर ऑडियो-वीडियो डिस्प्ले, ई-अखबार, बल्क एसएमएस, वॉयस एसएमएस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित करना चाहता है, तो उसे पहले समिति से अनुमति यानी पूर्व प्रमाणन लेना होगा। बिना पूर्व प्रमाणन के किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। विज्ञापन के पूर्व प्रमाणन के लिए प्रस्तावित प्रसारण या प्रकाशन की तारीख से कम से कम पांच कार्यदिवस पहले ‘परिशिष्ट-4’ के अनुसार आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका मुख्यालय के दूसरे तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 211 में मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष में उपलब्ध रहेगा। वहीं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक प्रति दो पेन ड्राइव में, साथ ही राजनीतिक दल के पदाधिकारी या उम्मीदवार द्वारा सत्यापित दो मुद्रित प्रतियां भी जमा करनी होंगी। चुनावी विज्ञापन पर किया गया खर्च यदि राजनीतिक दल द्वारा किया गया है तो उसे पार्टी के चुनावी खर्च में और यदि उम्मीदवार द्वारा किया गया है तो उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल करना अनिवार्य होगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कुछ प्रकार की सामग्री वाले विज्ञापनों का प्रसारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इनमें संविधान या कानूनों का उल्लंघन, धर्म-जाति-भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री, धार्मिक स्थलों के चित्र, हिंसा को बढ़ावा, कानून-व्यवस्था को चुनौती, मानहानि, देश की एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, रक्षा बलों से जुड़ी सामग्री, झूठे आरोप, निजी जीवन में हस्तक्षेप, अश्लीलता और नैतिकता के विरुद्ध सामग्री शामिल है। ऐसे किसी भी विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन नहीं किया जाएगा। चुनाव विज्ञापन से जुड़े सभी भुगतान चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में तैयार विज्ञापन के लिए उस विज्ञापन की दो इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों के साथ उसका मराठी, हिन्दी या अंग्रेजी में सत्यापित अनुवाद और नोटराइज्ड शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। चुनाव विभाग के अनुसार, आवेदन प्राप्त होने के तीन कार्यदिवस के भीतर समिति उस पर निर्णय लेगी। यदि समिति विज्ञापन में किसी प्रकार के संशोधन या बदलाव का सुझाव देती है तो उसका पालन करना संबंधित दल या उम्मीदवार के लिए अनिवार्य होगा। बिना पूर्व प्रमाणन वाले विज्ञापनों का किसी भी माध्यम द्वारा प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा।गौरतलब है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका का मतदान 15 जनवरी 2026 को होना है। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार माध्यमों से निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

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