38 किलो गांजा मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा व एक-एक लाख रुपए की अर्थदंड

संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट 

कैमूर----- जिले के अधौरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में 38 किलो गांजा बरामदगी मामले में भभुआं व्यवहार न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला अधौरा थाना कांड संख्या 53/2023 से संबंधित है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2023 को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गहन छापेमारी अभियान के दौरान अधौरा थाना क्षेत्र के दीघार मोड़ के समीप दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई थी।

तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से कुल 38 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाकोट गांव निवासी दीपू, पिता नन्हे प्रसाद, तथा कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के डूमरकोन गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार, पिता लाल बहादुर राम, के रूप में हुई।

मामले में तत्कालीन अधौरा थाना प्रभारी बाल वृंद प्रसाद के बयान पर अधौरा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य, जब्ती सूची, गवाहों के बयान तथा अन्य दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को अवैध रूप से गांजा रखने एवं उसकी तस्करी के आरोप में दोषी पाया।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास, एक-एक लाख रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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