माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्रीमिलेयर संबंधी फैसले का पुरजोर समर्थन

संवाददाता पारसनाथ दुबे 


डिहरी आनसोन रोहतास।मोहन राम नें कहा है कि दिनांक 11:02:2026 को दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित, कोर्ट नें सरकार को स्पस्ट आदेश दिया है कि नौकरियों में आरक्षण के लाभों से अनुसूचित जातियों एवम जनजातियों को क्रिमीलेयर को बाहर रखनें की मानदंड को निर्धारित किया जाय।

श्री राम नें कहा है कि इस विषय पर इसके पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट का कई निर्देश आये हैं लेकिन अभी तक इस पर सरकार द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया जासका , जिसके फलस्वरूप सदियों से वंचित दलितों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवम राजनीतिक हालात में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार लागू नहीं करती , तब तक वंचित दलित समाज को विकास की मुख्यधारा में लाया नहीं जा सकता। आज यही कारण है कि वंचित दलित समाज के विकास में काफी बाधा उत्पन्न हो रहा है। जिससे वंचित दलित समाज में काफी क्षोभ ब्याप्त है। श्री मोहन राम नें वंचित दलितों के हित में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करनें हेतु सरकार से अपील किया है, जिससे वंचित दलितों को न्याय मिल सके।

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