राजगढ़ की पांच विधानसभाओं क्षेत्रों में 1496 मतदान केंद्रों पर निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Dec 23, 2025
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राजगढ़ । भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण के जारी कार्यक्रम अनुसार 23 दिसम्बर 2025 को जिले की पाँचों विधानसभा क्षेत्रों में 1,496 मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया। प्रकाशित नामावली में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर अपना नाम देख सकते है। प्रारूप प्रकाशित नामावली में जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या 11,13,754 है जो कि पूर्व में 27 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में 11,78,113 थी। जिले की पांचो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सेल्फ मेपिंग मतदाताओं की संख्या 5,04,633, प्रोजनी मेपिंग मतदाताओं की संख्या 6,02,946 है तथा नो मेपिंग मतदाताओं की संख्या 6,175 है। नो मेपिंग मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सूचना पत्र जारी किये जाएगे। गहन पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान जिले की पांचों विधानसभा में मृत मतदाताओं की संख्या 14,664 अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या 6,812 स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या 39,287 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की संख्या 3,252 तथा अन्य की संख्या 344 इस प्रकार कुल 64,359 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित हुए है।
ऐसे मतदाता जिनके द्वारा स्व-मेपिंग/परिवार मेपिंग में गलत अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसका संज्ञान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा लिया जाने पर संबंधित मतदाता को भी सूचना जारी होगी एवं उन्हे भी अपने सही विवरण / दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि के दौरान 27 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में नामावली में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिनका नाम 23 दिसम्बर, 2025 की स्थिति में प्रकाशित नामावली में सम्मिलित नही है। जिन्हे मृत/स्थानांतरित / अनुपस्थित / दोहरी प्रविष्टि/अन्य (जिनके द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया है।) को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे भी अपनी आपत्ति आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर नामावली में नाम जोड़े जाने हेतु नवीन दावा प्रस्तुत कर सकते है। जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार समुचित जांच/सुनवाई पश्चात ईआरओ द्वारा निर्णय लिया जाएगा। समस्त सूचना पत्र बी.एल.ओ. के माध्यम से संबंधित मतदाता को तामील कराये जायेंगे। 23 दिसम्बर, 2025 से 14 फरवरी, 2026 तक की अवधि में दावे-आपत्तियाँ प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाएगा तथा 21 फरवरी, 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रताप सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यवाही के साथ-साथ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नवीन मतदाताओं से फार्म 6 एवं मतदाता सूची में से नाम कटवाने हेतु फार्म-7 तथा संशोधन / शिफ्टिंग हेतु फार्म-8 की कार्यवाही भी की जाएगी। मतदाता उक्तानुसार फार्म बी.एल.ओ के माध्यम से अथवा ऑनलाईन NVSP Portal/Voter Helpline Application के माध्यम से जमा कर सकते है। मतदाता द्वारा फार्म 6 एवं फार्म 8 के साथ आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र (अनुलग्नक-4) की प्रति जमा की जाना आवश्यक होगी। मतदाताओं द्वारा ऑफलाईन (मतदान केन्द्र पर बी.एल.ओ. के पास निर्धारित फार्म जमा करके), रजिस्ट्रीकरण / सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित फार्म जमा करके), ऑनलाईन (Voter Helpline Application पर स्वयं के मोबाईल से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, बी.एल.ओ. के पास उपलब्ध मोबाईल एप के माध्यम से) दावे-आपत्ति सम्मिलित किये जा सकते है।


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