
पनवाड़ी हत्याकांड के फरार दो आरोपी गिरफ्तार
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Aug 29, 2025
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पचोर, राजगढ़ । थाना पचोर अंतर्गत ग्राम पनवाड़ी में दिनांक 24.06.23 को मृतक संजय पिता जीतमल रुहेला निवासी पनवाड़ी की आरोपीगण लखन पण्डा व उसके साथी सतीश मीणा व श्याम मीणा के द्वारा लोहे की रोड से सिर में मारकर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी तथा मृतक के पास से तीन तोले का सोने का तमनिया व नगदी लूटकर ले गये थे जिस पर से थाना पचोर में अपराध क्रमांक 350/23 कायम कर विवेचना में लिया गया ।
घटना के बाद आरोपी लखन पंडा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है व घटना के आरोपी सतीश मीणा व श्याम मीणा घटना दिनांक से ही फरार चल रहे थे।
फरार चल रहे आरोपीगणों की गिरफ्तारी को गंभीरता से लेते हुए राजगढ़ पुलिस कप्तान श्री अमित तोलानी (भापुसे) ने अति. पुलिस अधीक्षक श्री के. एल. बंजारे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारंगपुर श्री अरविंद सिंह तथा थाना प्रभारी पचोर तथा सायबर सैल राजगढ को उक्त आरोपीगणों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया वरिष्ठ अधिकारीगणों के निर्देशो के परिपालन में थाना प्रभारी पचोर निरीक्षक शकुंतला बामनिया द्वारा उनि राहुल सेंधव के नेतृत्व में टीम गठित कर सायबर सैल से समन्वय स्थापित कर आरोपीगणों की पतारसी कर गिरफ्तारी हेतु लगाया गया ।
पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिरों की मदद से प्रकरण के फरार आरोपीगण 01. सतीश पिता श्याम मीणा, 02. श्याम पिता मांगीलाल मीणा निवासीगण ग्राम अबाडा थाना तलेन को दिनांक 27.08.25 को कर्नाटक तक पीछा कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । आरोपीगणों के द्वारा घटना में प्रयुक्त अलाजरर को विधिवत जप्त कर आरोपीगणों को माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना पचोर से थाना प्रभारी निरीक्षक शकुंतला बामनिया, उपनिरीक्षक राहुल सेंधव, उनि विकास राठौर सायबर सैल, प्रआर 301 अक्षय रघूवंशी, आरक्षक 995 चेतन दुबे, आरक्षक 935 मिथुन कटारा, म. आर. 896 माया राजपुत, आर. 834 जगदीश मीणा, आर. 958 अतुल मोर्य, आर.189 अरविंद गोयल थाना पचोर, प्रआर 42 कुलदीप कुंभकार, आर 1014 सुमित दोहरे, आर. 1023 अशोक राहोरिया सायबर सेल राजगढ़ की अहम भूमिका रही । ज्ञात हो कि पूर्व में गिरफ्तारशुदा आरोपी लखन पंडा निवासी पनवाड़ी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास से दंडित किया गया है ।
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