बाल विवाह की रोकथाम के लिए वैवाहिक सम्मेलनों पर प्रशासन की सख़्ती

राजगढ़ । बाल विवाह पर रोक लगाने के उद्देश्य से सारंगपुर अनुभाग में प्रशासन ने वैवाहिक सम्मेलनों पर सख़्ती बरतनी शुरू कर दी है। कलेक्टर डा. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें विभिन्न समाजों द्वारा आयोजित वैवाहिक सम्मेलनों की निगरानी कर रही हैं।

सम्मेलनों में शामिल होने वाले वर-वधू की आयु का सत्यापन किया जा रहा है ताकि नाबालिगों की शादी को रोका जा सके। आयोजकों से इस संबंध में शपथ पत्र भी लिया जा रहा है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी नाबालिग की शादी सम्मेलन में नहीं की जाएगी। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही उपखंड अधिकारी (एसडीएम) द्वारा सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रशासन की यह मुहिम बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक सख्त कदम के रूप में देखी जा रही है। कलेक्टर डा. मिश्रा ने कहा कि "हम समाज के सहयोग से बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि किसी आयोजन में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।"इस अभियान से सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और विवाह आयोजनों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

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