राजगढ़ जिले में निजी नलकूप खुदाई पर प्रतिबंध, 30 जून 2025 तक लागू रहेगा आदेश

राजगढ़ (ब्यावरा) । जिले में पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।इस आदेश के तहत जिले में निजी नलकूप खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में पहले से ही जलस्तर गिरता जा रहा है, जिससे आगामी दिनों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना है।आदेश के अनुसार, अब जिले की सीमा में बिना अनुमति के कोई भी नया नलकूप नहीं खोदा जा सकेगा। साथ ही, यदि कोई अवैध रूप से नलकूप खनन करता पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए यह आदेश आवश्यक माना गया है। प्रशासन ने जनता से भी सहयोग की अपील की है ताकि जिले में जल संकट को टाला जा सके।

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