जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ निर्वाचित सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की किया प्रक्रिया शुरू
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Jun 30, 2026
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सदस्यों ने अध्यक्ष को पत्र सौंपकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मत विभाजन के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग की
संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट
कैमूर:-- जिला परिषद के कई निर्वाचित सदस्यों ने जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान कराने के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। इस संबंध में सदस्यों ने बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा 70(4)(1) के तहत अध्यक्ष को पत्र सौंपकर बैठक की तिथि, स्थान और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया है।
सदस्यों ने अपने पत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 फरवरी 2026 को पारित आदेश, डायरी संख्या-2168/2025, उषा देवी उर्फ उषा कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य का हवाला देते हुए कहा है कि अध्यक्ष के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे हो चुके हैं और जिला परिषद के अधिकांश निर्वाचित सदस्य उनके कार्यों से असंतुष्ट हैं।
सदस्यों ने यह भी उल्लेख किया है कि इससे पहले अध्यक्ष द्वारा अपने समर्थक सदस्यों की अधियाचना पर 16 जनवरी 2024 को विशेष बैठक बुलाई गई थी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सभी सदस्यों को इसकी सूचना भी भेजी गई थी, लेकिन बहुमत सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण न तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकी और न ही मतदान कराया जा सका।
अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन सदस्यों की अधियाचना पर बैठक बुलाई गई थी, उन्हें बैठक की तिथि तक भभुआ शहर से दूर रखा गया था, जिसके कारण वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। सदस्यों का दावा है कि निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद ही उन्हें अपने घर लौटने का अवसर मिला।
विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, समदेईया देवी, अखिलेश कुमार चौरसिया, गीता देवी, राजकुमार सिंह, बुल्लू राम और शत्रुंजय कुमार सिंह सहित अन्य सदस्यों ने दोबारा विशेष बैठक बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान कराने की मांग की है।
अब देखना होगा कि जिला परिषद अध्यक्ष इस मांग पर क्या निर्णय लेते हैं और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आगे की प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।


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