शिवहर न्यायमंडल में अब ई-फाइलिंग अनिवार्य, 9 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Apr 09, 2026
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ब्यूरो चीफ अंकित कुमार की रिपोर्ट
शिवहर-- शिवहर न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शिवहर न्यायमंडल में अब सभी प्रकार के आवेदनों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कार्यालय द्वारा गत 7 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 9 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
निर्देश के मुताबिक, अब दीवानी एवं आपराधिक मामलों से जुड़े सभी आवेदन ई-फाइलिंग के माध्यम से ही दाखिल किए जाएंगे। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देश के आलोक में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों एवं जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की सहमति शामिल रही।
बताया गया कि व्यवहार न्यायालय में पहले से ई-फाइलिंग की प्रक्रिया लागू थी, जिसे अब सभी न्यायालयों में विस्तारित किया गया है। अधिवक्ताओं को इस प्रणाली के लिए पूर्व में प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
जिला बार एसोसिएशन ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे सरल एवं उपयोगी बताया है। न्यायालय प्रशासन ने सभी अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से नई व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।


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