शिवपुर में प्राइमरी स्कूल में नाबालिक छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी प्रिंसिपल को मिली जमानत
- रिंकू गुप्ता वाराणसी रिपोर्टर
- Mar 11, 2026
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वाराणसी । शिवपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार और संदिग्ध व्यवहार के गंभीर उल्लंघन को अदालत से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने बालिका गृह पदमाकर सिंह की जमानत याचिका पर विचार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। आरक्षण पक्ष के दायरे में, वरुण प्रताप सिंह और विवेक यादव की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने ग्राम छतरीपुर (शिवपुर) निवासी पदमाकर सिंह को 75-75 हजार रुपये के एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान सलाहकार की जमानत पर जमानत दे दी।
क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला विकास क्षेत्र हरहुआ का प्राथमिक विद्यालय पिसौर का है। घटना का खुलासा तब हुआ जब 8 फरवरी 2026 को स्कूल की तीन लड़कियों (उम्र करीब 11 और 12 साल) ने अपने अंकल को अनाउंसमेंट की संभावनाओं के बारे में बताया।
पीड़ित लड़की पर गंभीर आरोप:
नायिका ने बताया कि पिछले 20 दिनों से वे गलत तरीके से छुटे हुए थे और गोदकर में बंधक बने हुए थे। आरोप है कि नाबालिग बच्चों को टॉफी-बिस्किट का लालच देता था और अच्छे नंबर का लालच देकर अश्लील हरकतें करता था। याचिका में कहा गया है, विरोध करने पर नवजात बच्चों को जान से मारने और किसी को कोई खतरा भी नहीं बताया गया।
परिजन के साथ बदसालुकी और मौसम
दावे के मुताबिक, जब छात्रों के निजी स्कूल के शिक्षकों ने इस बारे में बात करना शुरू किया, तो उनका उद्देश्य खराब हो गया। आरोप है कि हेजल ने हॉस्टल को भद्दी-भद्दी गालियों की गणना और स्कूल के निशाने पर लेकर शूटिंग की, जिससे स्कूल परिसर में आतंकवादी-सामुद्रिक का आतंकवादी बन गया था। इसके बाद अनैल्स ने शिवपुर स्टेशन में सुमर्चे डीके मामला दर्ज किया था।


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