भिवंडी-निजामपुर मनपा चुनाव में आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Dec 31, 2025
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भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 की घोषणा के साथ ही पूरे मनपा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है। इसे लेकर महानगरपालिका प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों, नियंत्रण अधिकारियों और कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूर रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। मनपा प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम, प्रचार, रैली, सभा या बैठक में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी से संबंधित स्टेटस, पोस्ट, वीडियो या रील साझा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव अवधि के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की सामग्री का वितरण, आर्थिक लाभ देना या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मनपा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वॉड तथा वीडियो सर्विलांस टीम का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी रखेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।मनपा आयुक्त एवं आदर्श आचार संहिता प्रभारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और अधीनस्थ कर्मचारियों को इसकी पूरी जानकारी दें। प्रशासन ने दोहराया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।


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