श्रीराम पर विवादित बयान देने वाली युवती को झटका, सत्र न्यायालय ने खारिज की जमानत याचिका

बदलापुर : बदलापुर में रहने वाली एक युवती द्वारा भगवान श्रीराम पर कथित विवादित बयान देने के मामले ने पूरे राज्य में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। इस प्रकरण में आरोपी मृणाल जाधव को बड़ा झटका लगा है। कल्याण जिला सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उसे फिलहाल आधारवाड़ी कारागृह में ही रहना होगा।

जानकारी के अनुसार, बदलापुर निवासी मृणाल जाधव ने 27 फरवरी को भगवान श्रीराम के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो सामने आते ही विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बदलापुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि आरोपी युवती के माता-पिता दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी हैं। उसकी मां प्रतिभा जाधव बदलापुर भाजपा पूर्व शहर अध्यक्ष रह चुकी हैं।

गिरफ्तारी के बाद से मृणाल जाधव पिछले 23 दिनों से न्यायिक हिरासत में है। उसने पहले अंबरनाथ न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे वहां से खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने कल्याण जिला सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका पर 23 मार्च 2026 को सुनवाई हुई।

मामले में शिकायत अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल की ठाणे जिला अध्यक्ष रानी जवलेकर द्वारा दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता रेश्मा भोपी ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी न्यायालय परिसर में मौजूद रहे। इस फैसले के बाद संगठनों ने संतोष व्यक्त किया है। शिकायतकर्ता रानी जवलेकर ने कहा कि 26 मार्च को रामनवमी का पर्व है, ऐसे में न्यायालय का यह निर्णय उचित है।

फिलहाल, मृणाल जाधव न्यायिक हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। पुलिस इस प्रकरण को संवेदनशील मानते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।

रिपोर्टर

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