आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने दो अभियुक्तों को दी तीन तीन वर्ष की सजा
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Feb 13, 2026
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बिहार-- भभुआं व्यवहार न्यायालय ए डीजे तृतीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते तें हुए अनूप तिवारी पिता राम मूरत तिवारी साकीम फकराबाद थाना कुदरा जिला कैमूर व अभय कुमार सिंह पिता रामानंद सिंह साकीम किरहिंडी थाना सिवसागर जिला रोहतास को 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर विगत 31 मार्च 2019 को कुदरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी उदय भानु सिंह ने अभियुक्त अभय कुमार सिंह को खुरमाबाद बॉर्डर के पश्चिम सुखचैन होटल के पास तीन जिंदा कारतूस व एक देसी कट्टा के साथ पकड़ा था जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि यह कट्टा मुझे अनूप तिवारी ने दिया है उसके द्वारा ही बताया गया कि अनूप तिवारी उसे कट्टे से उदय शंकर पांडे पिता अच्छैवर नाथ पांडे साकीम फकराबाद थाना कुदरा जिला कैमूर की हत्या करने के बाद छुपा कर रखने के लिए दिया है। अनूप तिवारी अवैध शराब बिक्री का कार्य करता था जिसको उदय शंकर पांडे ने पुलिस मुखबरी कर पकड़वा दिया था जिससे नाराज होकर विगत 20 मार्च 2019 को अनूप तिवारी ने कुदरा स्थित दुर्गा मंदिर के पास विशु चौबे उर्फ प्रीतम के साथ मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त अनूप तिवारी को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा पूर्व में न्यायालय ने दी है जिसमें वह सजा काट रहा है और इस मुकदमा में भी न्यायालय ने उसे 3 वर्ष की सजा सुनाई है।


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