डीएम एवं एसपी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित
- सुनील कुमार, जिला ब्यूरो चीफ रोहतास
- Jan 21, 2026
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रोहतास ।जिले में सरस्वती पूजा 2026 को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बुधवार को समाहरणालय रोहतास के डीआरडीए सभागार में जिलाधिकारी उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान जिला प्रशासन, रोहतास द्वारा संयुक्तादेश जारी किया गया है। यह आदेश पुलिस महानिदेशक, आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग, बिहार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के आलोक में निर्गत किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, इस वर्ष सरस्वती पूजा 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। जबकि प्रतिमा विसर्जन 24 जनवरी 2026 तक संपन्न होगा। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विशेषकर डीजे बजाने, जुलूस मार्ग को लेकर विवाद, यातायात अवरोध तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए इस वर्ष विशेष सतर्कता बरता गया है। बीते वर्षों में चेनारी, दावथ, सासाराम नगर, नोखा, दिनारा, तिलौथू, डेहरी एवं बिक्रमगंज क्षेत्र में जगहों पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान छोटी-छोटी बातों को लेकर छिटपुट विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए इस वर्ष संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है।
सरस्वती पूजा को लेकर जिले में 22 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। इस अवधि में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक पुलिस गश्ती की जाएगी। विसर्जन जुलूस के मार्गों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी तथा वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने डीजे के उपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा पंडालों एवं विसर्जन जुलूस में डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अश्लील गाने, भड़काऊ संगीत अथवा धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली किसी भी सामग्री के प्रसारण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग केवल नियमानुसार अनुमति लेकर निर्धारित समय सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ड्रोन से निगरानी का निर्देश दिया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को साफ-सफाई को लेकर निर्देश दिया गया है।


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