
भिवंडी के कुख्यात अपराधी ' युनुस गफू' पर MPDA के तहत बड़ी कार्रवाई
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Jul 05, 2025
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1 वर्ष के लिए कोल्हापुर जेल भेजा गया
भिवंडी। शहर और आसपास के इलाकों में दहशत का पर्याय बन चुके कुख्यात अपराधी गैबीनगर,अवलिया मस्जिद के पास रहने वाला सफर अली मोहम्मद युसुफ (युनूस) शेख उर्फ गफ्फू (42) पर ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज (MPDA) के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए कोल्हापुर सेंट्रल जेल में भेज दिया है। यह कार्रवाई ठाणे पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार पुलिस उपायुक्त परिमंडल -2 भिवंडी जोन के शशीकांत बोराडे, सहा.पुलिस आयुक्त ( पूर्व विभाग) सचिन सांगले और शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ के मार्गदर्शन में शांतिनगर पुलिस थाना द्वारा की गई है।
शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने बताया कि युनूस शेख उर्फ गफ्फू पिछले कई वर्षों से शांतिनगर, भोईवाड़ा, भिवंडी शहर,निजामपुरा और मिरारोड पुलिस थाना समेत कई इलाकों में सक्रिय था। वर्ष 2002 से लेकर अब तक उस पर हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, डकैती,चोरी, मारपीट,धारदार हथियार से हमला,गैंग बनाकर दहशत फैलाना, अवैध वसूली, गौवंश की हत्या, तस्करी और सामाजिक अशांति फैलाने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गफ्फू का मुख्य कार्य शहर में जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करना, दुकानों से जबरन पैसे वसूलना, चोरी-डकैती करना और इलाके में आम जनता के बीच डर का माहौल पैदा करना था। इसके अलावा वह स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों को जान से मारने की धमकी देकर वसूली करता था। भिवंडी शहर पुलिस ने पहली बार सीआरपीसी 110 के तहत प्रतिबंधक कार्रवाई की, इसके बावजूद शांतिनगर व निजामपुरा पुलिस थानों में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। बार बार कार्रवाई करने के बाद इस व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव नहीं जिसके कारण इसे "धोकादायक व्यक्ति" घोषित किया गया। शहर में उसके बढ़ते आपराधिक गतिविधियों से जनता में भारी रोष और डर का माहौल बन गया था। कई बार वह बेल पर छूटने के बाद फिर से अपराध करने लगता था। स्थानीय लोगों की शिकायत और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने MPDA के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव ठाणे पुलिस आयुक्तालय को भेजा था। ठाणे पुलिस आयुक्त ने गफ्फू को "खतरनाक व्यक्ति" घोषित करते हुए MPDA कानून के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए यह कड़ी कार्रवाई की। इसके तहत उसे भिवंडी से बाहर कर कोल्हापुर सेंट्रल जेल में एक वर्ष के लिए स्थानबंद कर दिया गया है।
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