
ढाबा से दो बाल श्रमिक कराए गए विमुक्त
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- May 20, 2025
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जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट
कैमूर -- श्रम संसाधन विभाग कैमूर के द्वारा श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर बाल श्रम विमुक्ति हेतु विशेष धावादल कुदरा जीटी रोड हाईवे पर सघन रूप से चलाया गया। इस धावा दल का नेतृत्व श्रम अधीक्षक कैमूर चंदन कुमार कर रहे थे। धावादल के अन्य सदस्यों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुदरा गोपाल नाथ सरकार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दुर्गावती अजितेश कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोहनिया राजीव रंजन निखार श्रम, चाइल्डलाइन कैमूर के प्रतिनिधि तथा कुदरा पुलिस थाना टीम भी शामिल थी। इस सघन छापेमारी में कई दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच की गई तथा इसी क्रम में पचपोखरी स्थित शिवम मौर्या ढाबा से दो बाल श्रमिक विमुक्त कराए गए। विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति कैमूर भभुआ के सुपुर्द किया गया। इस क्रम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुदरा के द्वारा बताया गया कि दोस्ती नियोजकों पर बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज करने के साथ-साथ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में प्रति विमुक्त बाल श्रमिक रुपए 20000 जमा करने की नोटिस तथा बाल श्रमिकों से श्रम करवाने के ऐवज में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में भी कार्रवाई की जा रही है।
श्रम अधीक्षक कैमूर चंदन कुमार के द्वारा यह बताया गया की बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी तरह का कार्य करवाना एक संगेय अपराध है तथा इस अधिनियम के तहत 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों का भी खतरनाक नियोजनों में कार्य करना निषिद्ध है। जो भी नियोजक इन धाराओं का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधि की सुसंगत धाराओं में उचित कार्यवाही की जाएगी। श्रम संसाधन विभाग कैमूर जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने हेतु प्रतिबद्ध है तथा इस हेतु नियमित रूप से दवा दल का संचालन किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा
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