न्यायालय ने अधिशासी अभियंता के विरुद्ध लिया संज्ञान

अयोध्या ।। फर्जी डाक रसीद प्रस्तुत करने के मामले में न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता छैल बिहारी विद्युत वितरण खंड द्वितीय के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। 

परिवादी उमाशंकर की ओर से अधिवक्ता शेर अफगन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी प्रस्तुत की है।

पूराकलंदर थाना क्षेत्र के खानपुर मसौधा हनुमान का पुरवा निवासी उमाशंकर के घर का कनेक्शन स्थाई विद्युत विच्छेद के बावजूद पावर कारपोरेशन ने आरसी जारी कर दी। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। कारपोरेशन ने जांच आख्या लगा दी, जिसमें शिकायतकर्ता की सहमति दिखा दी गई।

मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। यहां सूचना देने की बावत डाक रजिस्ट्री रसीद पेश कर दी गई। परिवादी ने रजिस्ट्री रसीद संख्या से पोस्टल जांच कराई। जांच में रसीद ही फर्जी निकली।

रिपोर्टर

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