
कोटेदार के द्वारा राशन न देने व घटतौली पर ग्रामीणों की शिकायत करने पर निरस्त हुआ कोटा
- देवराज मिश्र, ब्यूरो चीफ अयोध्या
- Sep 03, 2021
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बीकापुर, अयोध्या ।। बीकापुर ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत रंण्डौली-पश्चिम पाली निवासी मंसाराम वर्मा पूर्व प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि द्वारा उचित दर विक्रेता पुष्पावती के खिलाफ राशन में घटतौली, राशन फिटिंग के नाम पर अवैध वसूली, फर्जी अंगूठा लगाकर राशन हड़पने जैसी शिकायत पर उप जिलाधिकारी बीकापुर द्वारा कराए गए जांच में कोटेदार द्वारा राशन वितरण में अनियमितताएं करने पर उचित दर दुकान संचालन एवं राशन वितरण में उक्तानुसार गम्भीर प्रकृति की अनियमितताएं एवं कालाबाजारी का कृत्य पाया गया, जो उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश का स्पष्ट अवहेलना है।
जिलाधिकारी ने उचित दर विक्रेता रंण्डौली-पश्चिम पाली पुष्पावती की सम्पूर्ण प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुये दुकान का अनुबन्ध पत्र निरस्त कर दिया।
तहसीलदार बीकापुर जांच में कहा कि ग्राम पंचायत रण्डौली पश्चिम पाली के राशन कार्ड धारकों के बयान से स्पष्ट है की खाद्य विभाग द्वारा जारी मानक के अनुरूप निलंबित विक्रेता द्वारा राशन वितरित नहीं किया जा रहा था एवं निलंबित उचित दर विक्रेता पुष्पावती पत्नी रामदयाल द्वारा राशन वितरित नहीं किया गया, निलंबित उचित दर विक्रेता पुष्पावती पत्नी रामदयाल द्वारा संचालित राशन दुकान की भी स्थलीय जांच करते समय पाया गया कि उचित दर विक्रेता की दुकान पर न तो कोई दुकान का बोर्ड लगा पाया गया और न ही दुकान का नाम, पता पेन्ट द्वारा अंकित था। अंतोदय कार्ड धारकों की सूची का अंकन, टोल फ्री नंबर, महत्वपूर्ण संबंधित अधिकारी के दूरभाष एवं मोबाइल नंबर का अंकन भी नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ है कि उचित दर विक्रेता द्वारा अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन कर मनमानी की जा रही थी।
तहसीलदार बीकापुर की जांच आख्या के अनुसार निलंबित विक्रेता द्वारा राशन वितरण में अनियमितता की गई एवं उनके द्वारा अंतोदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मानक के अनुसार राशन वितरित नहीं किया जा रहा था जो उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण के नियंत्रण का विनियम) आदेश 2016 के प्राविधानों के विपरीत एवं अनुबंध पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश दिनांक 26. 8.2021 के अनुपालन में श्रीमती पुष्पावती उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत रण्डौली पश्चिम पाली विकासखंड व तहसील बीकापुर की दुकान का अनुबंध पत्र निरस्त किया है।
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