अमानीगंज ब्लाक के जिला पंचायत सीटों के आरक्षण पर दर्ज हुई आपत्ति

अमानीगंज, अयोध्या ।। जिले के अमानीगंज ब्लाक क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हेतु जारी आरक्षण सूची पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुनर्विचार किए जाने की मांग अमानीगंज ब्लाक क्षेत्र के कोटिया गांव निवासी पूर्व प्रधान द्वारा की गई है। पूर्व प्रधान वीरेंद्र बहादुर सिंह का आरोप है कि उच्च न्यायालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु पदों के आरक्षण हेतु निर्देश दिए गए हैं जिस के क्रम में आरक्षण का वर्ष 2015 को आधार माना गया है उनका आरोप है कि प्रस्ताव 3 में प्रावधानित क्रमावली के अनुरूप तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रकाशित अनंतिम आरक्षण सूची में  जिला पंचायत सदस्य पद की सीटों के सम्मुख वर्ष 2015 में उनके आरक्षण की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश में वर्ष 2015 को ही आरक्षण का आधार वर्ष माना गया है। इसके अलावा जिला पंचायत अमानीगंज प्रथम सीट वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित थी। शासनादेश में प्रावधानित क्रमानुसार इस सीट का आरक्षण न करते हुए अनारक्षित महिला के कोटे में किया गया है। इससे अन्य सीटों का आरक्षण भी प्रभावित हुआ है। जिला पंचायत सीट अमानीगंज द्वितीय वर्ष 2015 में ओबीसी के कोटे में आरक्षित थी किंतु वर्तमान में इस सीट का आरक्षण क्रमानुसार अनारक्षित ना करते हुए अनुसूचित पक्ष में आरक्षित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अमानीगंज द्वितीय सीट पर परिसीमन में जोड़ा गया क्षेत्र भी शासनादेश में विहित प्रावधानों के अनुसार नया मानने के मानक के अनुरूप नहीं है। अमानीगंज द्वितीय जिला पंचायत सीट का आरक्षण नया मानकर भी किया जाना न्यायोचित नहीं है।

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