पशु क्रूरता अधिनियम के तहत धरौली के एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज

अमानीगंज, अयोध्या ।। खण्डासा थाना क्षेत्र के धरौली गांव मे एक छुट्टा गोवंश को भाला मारने के मामले में धरौली गांव निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है । खण्डासा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खण्डासा थाना क्षेत्र के धरौली गांव में एक छुट्टा गोवंश को भाला मारकर घायल किये जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद खण्डासा पुलिस हरकत में आ गई और वीडियो के आधार पर पहचान कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया तथा खण्डासा चौकी के सिपाही की तहरीर पर भाला मारने के आरोपी अशोक कुमार पुत्र दान बहादुर निवासी धरौली थाना खण्डासा के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

थानाध्यक्ष खण्डासा संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर छानबीन शुरू कर दी गई है ।

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