सड़क और फुटपाथ पर खड़ी गाडियों पर महानगर पालिका का शिकंजा

बिना नोटिस हटेंगे बेवारस वाहन, मालिक पर लगेगा जुर्माना


भिवंडी में ट्रैफिक सुधारेगी महानगर की "वाहन हटाओ" मुहिम

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महापालिका प्रशासन ने शहर में अव्यवस्थित रूप से छोड़ी गई गाड़ियों और लावारिस वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। महापालिका के वाहन विभाग ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया है कि महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 की धारा 230 और 231 के अंतर्गत आयुक्त को यह अधिकार है कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के सड़कों और फुटपाथों पर खड़ी अवैध या छोड़ी गाई लावारिस गाड़ियों को जब्त कर सकते है। महापालिका द्वारा पारित प्रशासकीय ठराव क्रमांक 780, दिनांक 17 अप्रैल 2025 के अनुसार, अब न सिर्फ ऐसे वाहनों को हटाया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें नीलाम भी किया जाएगा। इसके साथ ही, लावारिस वाहनों के मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और यदि वाहन हटाने का खर्च (टोइंग व पार्किंग शुल्क) जमा नहीं किया गया, तो महापालिका उक्त राशि की वसूली कानूनी माध्यम से करेगी। वाहन विभाग के प्रभारी प्रशांत संखे ने नागरिकों से अपील की है कि वे तुरंत अपनी बेकायदा या लंबे समय से खड़ी गाड़ियों को हटाएं, अन्यथा महापालिका स्वतः कार्रवाई करेगी और किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए संबंधित वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।महापालिका का संदेश स्पष्ट है: अब भिवंडी की सड़कों और पदपथों को लावारिस गाड़ियों से मुक्त किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे और नागरिकों को पैदल चलने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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