वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को

राजगढ । जैसा कि, सर्वविदित है पक्षकारों के जो प्रकरण न्यायालय में विचारण हेतु लंबित बने रहते हैं, जिनमें कि कभी कभी प्रकरण की स्तरगत निराकरणीय प्रक्रिया से निर्णय व निराकरण में विलंब होने की संभावना हो सकती है, इस वजह से आमजनों बार-बार न्यायालयों में आने-जाने में समय की बर्बादी होती है, अनावश्यक व्यय होता है, जिनसे कि मानसिक तनाव भी बना रहता है। चूंकि किसी मामले का जब निराकरण होता है वह भी किसी एक के पक्ष में होता है, इस कारण कई बार दूसरे पक्ष के मन में रंजिश व कटुता का भाव आता है और उनके आपसी रिश्तों में मनमुटाव भी पैदा हो जाता है। अतः ऐसी परिस्थितियों से बचाव हेतु अपने मामलों को नेशनल लोक अदालत में रखकर सुविधाजनक, सहजता, सरलता व सुगमता के साथ निराकरण कराया जा सकता है। 

इसी क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना अनुसार व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री राजीव म. आपटे के मार्गदर्शन में 14 सितंबर, 2024 को जिला न्यायालय व तहसील न्यायालय- ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर व जीरापुर में वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक पक्षकारों व आमजनों के न्यायालयों में लंबित मामले निराकृत करने हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर पक्षकारों, पक्षकारों के अधिवक्ताओं, क्लेम प्रकरणों के निराकरण हेतु बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ, प्रीलिटीगेशन मामलों के निराकरण हेतु नगरीय निकायों के अधिकारियों, बैंक ऋण वसूली के वादों के निराकरण हेतु लीग बैंक मैनेजर व बैंक प्रबंधकों के साथ, विद्युत विभाग के लंबित एवं प्रीलिटीगेशन मामलों के निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों व पक्षकारों के अधिवक्ता, बीएसएनएल के बिल बकाया हेतु उक्त विभाग के अधिकारियों, आदि सर्वसंबंधितों के साथ निरंतर बैठके आयोजित की जा रही हैं, साथ ही जिला एवं तहसील न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ आवश्यकतानुसार निरंतर बैठकें कर न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण नेशनल लोक अदालत अंतर्गत सुलह-समझौता व राजीनामे से कराये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। उक्त क्रम में न्यायालयों द्वारा अधिक से अधिक से प्रकरणों के निराकरण हेतु सूची भी प्रेषित की गई हैं।

चूंकि, नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित व न्यायालय में प्रस्तुत होने से पूर्व के राजीनामा योग्य मामलों को सुलह समझोते की प्रक्रिया के माध्यम से निराकरण हेतु रखा जाता है, इस कारण आमजन व पक्षकार अपने मामलों को एक ही दिन में निराकृत करा सकते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाने से धन के अपव्यय व समय की बर्बादी से बचा जा सकता है, साथ ही लोक अदालत आयोजन के दिवस विभिन्न विभागों द्वारा प्रीलिटीगेशन मामलों में ऋण बकाया, बिल बकाया राशि आदि के अधिभार में विशेष छूट भी उपलब्ध कराई जाती है। आमजनों में लोक अदालत से होने वाले फायदे व लोक अदालत की प्रक्रिया की जानकारी व जागरूकता हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर न्यायाधीशों के मुख्य आतिथ्य में भिन्न भिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित किये जा रहे है, पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा नगर, ग्राम, पंचायत स्तर पर आमजनों से मिलकर जानकारी प्रदान कर पेम्पलेट्स वितरित किये जा रहे हैं।

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