
22 मार्च तक शस्त्र थानों में जमा कराएं अन्यथा होंगे लायसेंस निरस्त
- राजेंद्र यादव, ब्यूरो चीफ, मध्यप्रदेश
- Mar 19, 2024
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कलेक्टर ने कि निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा
राजगढ ।। आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र अनिवार्य रूप से 22 मार्च तक संबंधित थानों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 22 मार्च तक शस्त्र जमा नहीं करने वाले शस्त्रधारकों के शस्त्र लायसेंस जिला स्तर से निरस्त कर दिए जाएंगे। मंगलवार को राजगढ लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीक्षित ने निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन की तैयारियां पूरी सावधानी से की जाए ताकि त्रुटि की कोई गुन्जाईश न रहे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री महीप किशोर तेजस्वी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मण्डराह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा सहित राजगढ, नरसिंहगढ, सारंगपुर, खिलचीपुर, जीरापुर, ब्यावरा, राघौगढ, चाचौडा एवं सुसनेर विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफीसर मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का आपस में बेहतर तालमेल रहे। खासतौर पर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एक दूसरे के सम्पर्क में रहें। ताकि आवश्यकता पड्ने पर एक दूसरे का सहयोग लिया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रशिक्षण में निर्वाचन आयोग के निर्देश बारीकी से मतदान दलों का समझाए जाएं ताकि वे सुव्यवस्थित तरीके से मतदान सम्पन्न करा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जाए की मतदान के दौरान मतदाता के लिए निर्धारित 12 पहचान पत्रों में से किसी एक की जांच आवश्यक रूप से कर ली जाए। बगैर उचित पहचान पत्र के मतदान न करवाया जाए। वोटर पर्ची का वितरण भी यथा समय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म काल को देखते हुए मतदान केन्द्रों पर छाया पानी के उचित इंतजाम किए जाएं। साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मतदान कर्मियों को गर्मी से बचाव की भी उचित सलाह दी जाए। कलेक्टर ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए होम वोटिंग, डाक मतपत्र एवं इडीसी के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगने वाले वाहनों के वाहन चालकों को भी पोस्टल वैलट की सुविधा दी जाए। बैठक में मतदान दलों के गठन अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट की कार्रवाई, मतपत्रों का मुद्रण, शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था, प्रशिक्षण व्यवस्था, निर्वाचन सामग्री वितरण एवं जमा व्यवस्था, मतदाता जागरूकता अभियान, एफएसटी एवं एसएसटी दलों की तैनाती, मतदान दलों को तत्परता से मानदेय वितरण, व्यय लेखा एवं अन्य निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला अग्रणी बैंक अधिकारी से कहा गया कि वे बैंको के माध्यम से होने वाले संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध कराएं।
मतदान अधिकारियों से पिछले निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर हुई गतिविधियों की ली जाएगी जानकारी
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने विगत निर्वाचन में नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों से उनके नियुक्ति वाले स्थान के मतदान केन्द्र पर हुई गतिविधियों की जानकारी का सर्वेक्षण कराया जाएगा। उक्त सर्वेक्षण के आधार पर वर्तमान निर्वाचन में आवश्यक जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे।
मतगणना स्थल पर नहीं मिलेगा अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश
कलेक्टर ने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अधिकृत किए जाने वाले व्यक्तियों के फोटो पूर्व से ही जमा कराए जाएगे एवं प्रवेश के समय उनका फोटो से मिलान किया जाएगा। ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सके। सभी कमर्चारियों को कार्य स्थल पर मतदाता सूची में नाम होना जरूरीकलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी कर्मचारियों को उनके कार्य स्थल की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे अपना नाम संबंधित कार्यक्षेत्र की मतदाता सूची में जुडवाना सुनिश्चित करें। बैठक में निर्वाचन से जुडे सभी नोडल अधिकारी भी मौजूद थे।
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