भविष्य के मजबूत कंधों को स्कूल बैग के बोझ से कमजोर न करें - जिला न्यायाधीश

राजगढ़ ।। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. क 25680/17 में 19 मई, 2018 को पारित निर्देशों को क्रियान्वित करते हुए भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन 2020 में ’स्कूल बैग पॉलिसी’ बनाकर समस्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु देखने में आया है कि, शिक्षा विभाग द्वारा पॉलिसी का कड़ाई से पालन नहीं कराया जा रहा है छोटे बच्चे जो विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनके कंधों पर स्कूल बैग का भारी बोझ उनके शारीरिक विकास के साथ ही उनके मानसिक विकास को भी रोकता है। हमें भविष्य के मजबूत कंधों को स्कूल बैग के बोझ से कमजोर नही करना चाहिए, यह विचार जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमती मीनल श्रीवास्तव द्वारा प्रकट किए गए हैं।

 जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमति श्रीवास्तव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर राजगढ़ जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा ‘‘स्कूल बैग पॉलिसी, 2020‘‘ का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इस बाबत विस्तृत प्रतिवेदन आहूत किया गया है। साथ ही ‘‘स्कूल बैग पॉलिसी, 2020‘‘ का कठोरता से पालन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

स्कूल बैग पालिसी के संबंध में आम जनता से यह अपील है कि, आमजन जागरूक बने और यदि किसी स्कूल के द्वारा पॉलिसी का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो उसकी शिकायत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ में प्रेषित कर सकते हैं।

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