जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न

राजगढ ।। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोविड-19 की संक्रमण दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से कम या अधिक है, मे विभिन्न गतिविधियां संचालित अथवा प्रतिबंधित करने संबंधित नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । नवीन दिशा-निर्देंशो के अनुसार निर्णय लेने आज यहां कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई । इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक सारंगपुर श्री कुंवर कोठार, नरसिंहगढ श्री राजवर्धन सिंह एवं राजगढ विधायक श्री बापूसिंह तंवर, श्री दिलबर सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री केदार सिंह सहित समिति सदस्य मौजूद रहे बैठक में विधायक खिलचीपुर श्री प्रियवृत सिंह खिंची एवं विधायक ब्यावरा श्री रामचन्दर दांगी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए ।


बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री सिंह ने शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशो की जानकारी दी तथा सदस्यों से आवष्य सुझाव चाहे । उन्होंने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र जहां कोरोना पॉजिटिव दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिषत से कम या अधिक है वहां सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता हे, प्रतिबंधित रहेंगे । 

अत्यावष्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यालय 100 प्रतिषत अधिकारियों एवं 50 प्रतिषत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे । पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यु  रहेगा । यह शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा । पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यु प्रभावी रहेगा ।
बैठक में समूह सदस्यों द्वारा व्यवसायिक दुकाने अपरांन्ह 4 बजे तक खुलने, फुटकर एवं थोक सब्जी मंडियों तथा फल व्यवसायियों के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित करने और ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी के साथ व्यवसाय करने तथा इस उद्येष्य से दुकानों के सामने ग्राहकों के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखने के हेतु ऑइल पेन्ट से गोले बनाए जाने तथा साप्ताहिक हाट प्रतिवंधित रखने  आदि सुझाव दिए गए । ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो ।
कलेक्टर सिंह ने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह सदस्यों के सुझाव अनुसार परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को नगरीय क्षेत्रों के बाजारों में सामाजिक दूरी के लिए आइल पेन्ट से गोले बनवाने तथा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को उनके क्षेत्रान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में फलों, थोक एवं फुटकर सब्जी विक्रताओं के लिए स्थान चिन्हित करने एवं अपने-अपने स्तर से आदेश जारी करने के निर्देष दिए । उन्होंने समूह सदस्यों से कहा कि शासन द्वारा जारी नवीन निर्देशो के अनुक्रम में संकट प्रबंधन समूह द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार शीघ्र कोरोना कर्फ्यु में ढील से संबंधित नवीन आदेश जारी किए जाएंगें ।।
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