
सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा ।
- रामजी गुप्ता, सहायक संपादक बिहार
- May 04, 2021
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कैमूर ब्युरो अशुतोष कुमार सिंह कैमुर
कैमुर ।। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन हेतु जिला वासियों एवं व्यवसायियों से अपील की गई है।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में दिनांक 05/05 /2021 से 15/05/2021 तक निम्न प्रतिबंध लगाने हेतु निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे । अपवाद स्वरूप - आवश्कत सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस , विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता , फायर ब्रिगेड, स्वास्थ , पशु स्वास्थ्य , आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार , डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। दुकाने, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे । आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी /मांस/ मछली /दूध /पीडीएस की दुकानें प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वाहन तक खुलेंगे।
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान( पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां - सरकारी एवं निजी , दवा दुकानें , मेडिकल लैब , नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन( पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा । पब्लिक ट्रांसपोर्ट मे निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। सभी स्कूल /कॉलेज /कोचिंग संस्थान /ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।
रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी । इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा।
सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।
सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक /मनोरंजन /खेलकूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह प्रतिबंधित होंगे।
सभी सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल, क्लब , स्विमिंग पूल , स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।
विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी । विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार /श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
जिला पदाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों अनुमंडल पदाधिकारी , दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी , सभी पीएचसी प्रभारी एवं सभी थानाध्यक्षों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
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