नकली घी का जखीरा जप्त

मध्यप्रदेश ।। पुलिस अधीक्षक राजगढ श्री प्रदीप शर्मा के निर्देषानुसार अनुविभागीय पुलिस अधिकारी खिलचीपुर सुश्री निषा रेडडी के मार्गदर्षन मे थाना खिलचीपुर की टीम द्वारा दौराने कस्बा भ्रमण नकली घी का जखीरा जप्त करने में सफलता अर्जित की है वही लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की सोच लेकर उक्त नकली देसी घी का परिवहन कर रहे आरोपी से एक मारुति वैन को भी कब्जे में लिया गया है। 

             मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की मारूति वेन एमपी 04 बीसी 6435 मे राजगढ की और से एक व्यक्ति बना हुआ नकली देषी घी सांची कंपनी के (रेपर) पैकेट मे व टीन मे पैक कर के बेचने के लिये लेकर आ रहा है सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम को लेकर बडबेली के आगे पुलिया के पास पहुचा और राजगढ की और से आने वाली मारूती वैन एमपी04बीसी6435 को रोक कर वाहन चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनिल गुप्ता, सुठालिया का निवासी होना बताया गाडी की तलाषी ली तो गाडी मे 02 कटटो मे बताशा व सांची कंपनी के नकली देषी घी के 03 टीन पैक 15-15 लीटर के कीमती 21000/ रूपए व एक कार्टून जिस पर न्यू डायना संदल एण्ड सेफरोन लिखा है जिस मे आधा आधा लीटर नकली  घी सांची कंपनी के रेपर मे पैक 30 पैकेट कीमती 7320 /- रूपये व एक कार्टून जिस पर श्री हरि व उपरी हिस्से पर शाहजाद सुठालिया लिखा हुआ है जिसमे एक एक लीटर के नकली के देषी घी सांची कंपनी के रेपर मे पेक 16 पैकेट किमती 8000 रूप्ए होना पाए गए, आरोपी से उक्त सांची कंपनी देशी घी के संबंध मे बिल कागजात बावत पूछताछ कि गई तो नही होना बताया व नकली देषी घी के पैकेट व टीन बाजार मे बेचने के लिये लेकर आना बताया नकली मिलावटी घी मानव उपयोग हेतु सही नही है व मानव स्वास्थ के लिये हानिकारक है।      
                आरोपी का कृत्य धारा 420 भादवि धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अन्तर्गत पाया जाने से उपरोक्त नकली देसी घी आरोपी के कब्जे से विधिवत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आज दिनांक को जेआर पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है ।
               उक्त कार्य मे थाना प्रभारी मुकेश गौड, उनि शिवदयाल लोधी, प्रआर 518 सोमनाथ भारती, आर 268 मोईन अंसारी, आर 636 मो इरफान, आर 797 रवि जांगडा, आर 1049 मनोज पाटीदार, आर 395 महेष कुमार एवं सेनिक 282 दिलीप तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।

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