धोखाधडी में माहिर शातिर अपराधी के विरूध्द पचोर पुलिस की कार्यवाही

पचोर ।। धोखाधड़ी में माहिर एक अपराधी ने इस कदर लोगों को जाल में फंसाया कि वे उसकी बातों में उलझ कर दस्तावेजों की जांच किए बिना ही उसकी चाल बाजियों का शिकार होते चले गए वही मामला पुलिस के पास पहुंचते ही जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा ने इस ओर विशेष रुप से संज्ञान लेकर आरोपी के विरुद्ध तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए जिसके चलते पचोर पुलिस की टीम ने अपराधी के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो लगातार चार अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। 

फरियादियों की रिपोर्ट पर ऋषभ के विरुद्ध कूट रचना के जरिए दस्तावेजों की हेर-फेर कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने पर थाना पचोर में धारा 420 एवं अन्य भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। 

मामला इस प्रकार है कि दिनांक -18/11/20 को फरियादी उत्तमसिंह मकवाना पिता अजबसिंह मकवाना निवासी बालाजी नगर पचोर द्वारा रिपोर्ट किया कि उनके द्वारा एक टैक्टर सोनालिका डीआई -745 को ऋषभ को 06 लाख 60 हजार रूपये मे विक्रय किया था, इस पर क्रेता दव्रा  टेक्टर डिलेवरी लेते समय 15000 रूपये नगद दिये गये थे, वहीं दोनो क्रेता व विक्रेता के बीच यह तय हुआ था कि शेष राशी का भुगतान टैक्टर का फायनेंस कराकर दिया जाएगा परंतु आरोपी द्वारा आज दिनांक तक पेसे नही दिये गये न ही फायनेंस संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए, इस प्रकार प्लानिंग करके 63 हजार की धोखाधडी की गई । फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 489/20 धारा 420 भादवि के तहत पंजीबध्द किया गया।   

दिनांक 18/11/20 को फरियादी रामबाबू पिता हरीप्रसाद अहिरवार निवासी रोसला जागीर  थाना बोडा ने रिपोर्ट किया की आरोपी द्वारा दिनांक 28/08/19 को महिन्द्रा बुलेरो गाडी क्रमांक एमपी 42 सी 4871 को 7,15,000 (सात लाख पन्द्रुह हजार रूपये ) रूपये में खरीदने का लिखित अनुबंध किया था, विक्रय अनुबंध के अनुसार दिनांक 28.08.19 को  5,15,000 रूपये नगदी दिये थे एवं गाड़ी फायनेंस कराकर देना तय हुआ था और उसने गाडी अपने कब्जे् मे ले ली थी ,सितंबर 19 को आरोपी ने मेग्मा फायनेंस कंपनी की एनओसी लाकर दी, उक्त एनओसी को शाजापुर आरटीओ मे जमा कर गाडी अपने नाम ट्रांसफर करा ली गई थी परन्तु दिसंबर 19 मे आरटीओ शाजापुर से नोटिस प्राप्त हुआ कि मेग्मा फायनेंस कंपनी की एनओसी फर्जी है, इस प्रकार महेश व ऋषभ ने कुटरचना कर फर्जी दस्ता वेज तैयार कर उसके साथ धोखाधडी की है। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक -490/20 धारा 420,467,468,471,34  भादवि का पंजीबध्द किया जाकर विवेचना मे लिया गया। 

इसी प्रकार दिनांक 18/11/20 को ही फरियादी परेश खरे पिता स्व. भगवान स्वरूप खरे निवासी लालघाटी भोपाल के द्वारा रिपोर्ट किया कि मै मेग्मा फिनकार्प लिमिटेड कंपनी मे असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पदस्थ हू हमारी कंपनी के द्धारा अनुबंध क्रंमाक PG/0302/C/17/000002 के माध्यम से दिनांक 01.11.18 को 6,65,000 रूपये का ऋण महिन्द्रा बुलेरो जिसका रजिस्ट्रशन क्रंमाक MP42C4871 आवेदक महेश जोशी के नाम से रजिस्टर्ड है , को प्रदान किया गया था जिसका भुगतान 62 सामान किस्तो मे अदा करना था जिसकी किस्त 14,896 (चौदह हजार रूपये) रूपये निर्धारित थी परंतू ऋण गृहिता द्वारा 13 किस्तो का भुगतान किया गया एवं शेष 49 किस्तो का भुगतान किये बगैर  कंपनी की फर्जी एनओसी तैयार कर दृष्टिबंधक वाहन क्र MP42C4871 महिन्द्रा  बुलेरो को रामबाबू पिता हरिप्रसाद अहिरवार निवासी ग्राम रौसलाजागीर थाना पचोर को बेच दिया जिससे कंपनी का आज दिंनाक तक 7,19,600(सात लाख उन्नीस हजार छ: सौ रूपये) रूपये  का ऋण बकाया है इस प्रकार कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी के साथ धोखाधडी की गयी है । फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 491/20 धारा 420,467,468, 471,34 भादवि का पंजीबध्द  किया जाकर विवेचना मे लिया गया । 

दिनांक 18/11/20 को फरियादी राजेश पिता विक्रमसिंह लौहार निवासी मेला ग्राउंड पचोर के द्वारा बताया गया कि दिनांक  04.09.19 को मैंने ऋषभ,  महेश से एक वाहन मारूति स्विफ्ट डिजायर कार क्र RJ51CA1758 सफेद रंग की  6,30,000 रूपये मे खरीदी थी एवं 5,80,000 रूपये नगदी दिये थे आठ दिन बाद बैंक एनओसी एवं वाहन के कागजात प्राप्त  होने पर शेष राशि 50,000 रूपये देना तय हुआ था जो एनओसी देने मे लगातार टालमटोल करता रहा एवं आठ दिन के अन्दर ही शेष राशि 5,00,00 रूपये भी ले लिये करीब 5-6 माह बाद  बैंक की एनओसी एवं रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जिसे लेकर में भीलवाडा आरटीओ राजस्थान गया और वाहन ट्रान्सफर के लिये आवेदन किया तो पता चला कि उक्त  नम्बर की स्विफ्ट गाडी आरटीओ कार्यालय में ब्लैक लिस्टेड है एवं आरटीओ कार्यालय से मालूम हुआ कि ऋषभ द्धारा दिया गया रजिस्ट्रेशन कार्ड में वाहन स्वामी का नाम एवं पिता का नाम अलग अलग है आरटीओ रिकार्ड मे दर्ज वाहन मारूति स्विफ्ट डिजायर कार क्र RJ51CA1758 सफेद रंग के रजिस्टर्ड ऑनर का पता लेकर मेरे परिचित उक्त पते पर गये तो उक्त नम्बर की गाडी वाहन स्वामी के यहा खडी थी मैंने जब इस संबंध  मे ऋषभ से बात की तो उसने मुझसे उक्त वाहन वापस ले लिया और मुझे 5,30,000 (पाच लाख तीस हजार रूपये) रूपये का स्वंय का एक्सिस बैंक का चेक दिया और शेष राशि 1,00,000 (एक लाख रूपये) रूपये बाद मे दूंगा बोला पंरतू उसने मेरे एक लाख रूपये वापस नही किये इस प्रकार ऋषभ जोशी द्धारा मेरे साथ कूटरचना कर धोखाधडी कर पहले तो मुझे वाहन बेचा फिर वाहन और पैंसे हडप लिये पैसे वापस मांगने गया तो मा बहिन की गंदी गंदी गालिया देकर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 492/20 धारा -420,467,468, 471, 294,506  भादवि का पंजीबध्द किया जाकर विवेचना मे लिया गया। 

आरोपी द्वारा फायनेंस कंपनी से वाहन फायनेंस करवाकर अन्यक व्येक्तियो को बेचकर फायनेंस कंपनी की फर्जी एनओसी तैयार कर फायनेंस कंपनी व वाहन खरीदने वालो के साथ  धोखाधडी कर कुल 26,40,000 रूपये की धोखाधडी की गई ।

आरोपी ने स्वयं के नाम से एवं उसके पिता के नाम से कई वाहनों के दस्तावेजों की हेराफेरी कर लोगों से पैसों का लेनदेन किया एवं धोखाधड़ी को अंजाम देते हुए उनके बाकी के पैसे पचा गया। 

पुलिस टीम ने आरोपी की धरपकड़ के प्रयास तेज करते हुए आरोपी की दबोच लिया है जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा मामले में जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना पचोर प्रभारी श्री डी पी लोहिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। 

वर्ष 2019 से वर्तमान समय तक आरोपी द्वारा तकरीबन तीन वाहनों के दस्तावेज में हेराफेरी की है जिनमें एक ट्रैक्टर वाहन सहित एक स्विफ्ट एवं एक बोलेरो वाहन शामिल है। आरोपी द्वारा फर्जी एनओसी के माध्यम से विक्रेता के वाहन को अपने नाम से नोटरी करा कर अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड भी करा दिया गया था जिसका विक्रेता को पता भी नहीं लगा और आरोपी उनके पैसे देने में आनाकानी करने लगा इस प्रकार से आरोपी द्वारा कई लोगों को ठग कर शातिर तरीके से धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया है। 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री एसआर दंडोतिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारंगपुर सुश्री जो इस दास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पचोर श्री डीपी लोहिया एवं उनकी टीम द्वारा आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा ।

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