
अयोध्या में अघोषित लाक डाउन...
- देवराज मिश्र, ब्यूरो चीफ अयोध्या
- Mar 23, 2020
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कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
अयोध्या, उत्तर प्रदेश ।। जनपद के समस्त राजस्व न्यायालय व चकबंदी न्यायालय के न्यायिक कार्य २ अप्रैल तक स्थगित रहेंगे । सारे साप्ताहिक बाजार २ अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं । सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्टोरेंट कैफे फूड ज्वाइंट भोजनालय ढाबा खाने-पीने के ठेले खोमचे आलू टिक्की छोले भटूरे राजमा चावल छोले कुलचे पानी बतासा सामूहिक खाना आदि पर २ अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है । खाद्य सामग्री पैक कर अथवा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लागू नहीं है । जनपद के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक सामूहिक वाहन ट्रैवलर टेंपो ऑटो प्राइवेट टैक्सी वाहन निजी बसों का परिचालन २ अप्रैल तक प्रतिबंधित है । ई रिक्शा हाथ चलित रिक्शा पर चालक के अतिरिक्त एक सवारी अग्रिम आदेश तक अनुमान्य है । सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य २ अप्रैल तक स्थगित कर दिए गए हैं । किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ५ या ५ से अधिक व्यक्ति एकत्र ना होने के आदेश दिए गए हैं । जनपद के समस्त सिनेमा हाल मॉल मल्टी ब्रांडेड शोरूम रिटेल शोरूम २ अप्रैल तक बंद रहेंगे । ड्रग्स फार्मेसी किराना फल सब्जी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा । उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा । आदेश का उल्लंघन करने पर धारा १८८ के तहत दंडनीय होगा ।
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