मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त समीक्षा का कार्यक्रम। नागरिक अपना नाम दर्ज करवाऐ -- आयुक्त सुधाकर देशमुख

भिवंडी।।भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव अधिकारी महाराष्ट्र राज्य ने 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए एक विशेष संक्षिप्त पुन निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गयी होगी उसका नाम भी दर्ज किया जायेगा। ऐसे नये मतदाताओं तथा दूसरे अन्य मतदार संघ में चले जाने पर आवेदन संख्या नंबर छह  का फार्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। मतदाता सूची से डुप्लीकेट, फर्जी नाम हटाने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं या निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों को निर्धारित प्रपत्र सात में अपनी आपत्ति दर्ज कराना आवश्यक है। इस फॉर्म के आवेदन किए बिना नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता है। अत: फर्जी नाम को लेकर जिन लोगों को आपत्ति है उन्हें फार्म संख्या सात, साथ ही नाम, पता, उम्र या किसी अन्य प्रकार के सुधार करने के लिए आठ नंबर का फ़ार्म भरने की आवश्यकता है। भिवंडी मनपा प्रत्येक प्रभाग समितियों के स्तर पर वार्ड अधिकारी की देखरेख में प्रभाग कार्यालय में मतदाता पंजीकरण शुरू किया जायेगा। हालांकि सभी नागरिकों को यह  सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में है अथवा नहीं। मतदाता सूची में नाम होना एक सक्षम लोकतंत्र का पहला कदम है। मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने सभी नागरिकों से इस कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की है।

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