जमीन मालिक पर MRTP एक्ट के तहत केस दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिसीमा अंर्तगत निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर अंकुश लगाने, उनके खिलाफ डीपीएल पूरा कर निष्कासित करने के लिए पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने सभी सहायक आयुक्तों को सख्ती के साथ निर्देश दिये है। तदुपरांत पालिका उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक झिजाड़ के मार्गदर्शन में शहर के सड़कों पर फेरी वालों का अतिक्रमण सहित अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। इस कार्रवाई से बिल्डर लाबी में हड़कंप मचा है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक तीन अंर्तगत नवीन कणेरी दीपिका बार के पास, पदमा नगर स्थित घर नंबर 1870 /0 तोड़कर मकान मालिक कृष्णा मुराज राजय्या श्रीपुरम ने पालिका प्रशासन से इमारत बनाने के लिए किसी प्रकार से बांधकाम परमीशन ना लेते हुए अवैध आरसीसी इमारत बनाने की जानकारी सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे को प्राप्त हुई थी। बीट निरीक्षक ने इस इमारत के कागज़ों की जांच की तो पता चला कि इमारत पूरी तरह अवैध रूप से बनाई जा रही है। सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने डीपीएल पूरा कर इस निर्माणाधीन तल अधिक दो मंजिला इमारत को अवैध घोषित किया और मकान मालिक कृष्णा मुराज राजय्या श्रीपुरम के खिलाफ भिवंडी शहर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस ने जमीन मालिक कृष्णा मुराज राजय्या श्रीपुरम के खिलाफ एम आरटीपी एक्ट्र के कलम 52 के तहत केस दर्ज कर लिया है। किन्तु इस मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नही हुई है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद परदेशी कर रहे हैं।

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